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आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों पर FDA की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट कैंटीन से ढाबों तक छापेमारी, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

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आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने देहरादून जनपद में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और जांच अभियान को तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभागीय टीमों ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र से लेकर नेहरू कॉलोनी, ऋषिकेश, डोईवाला, रानीपोखरी, भानियावाला और विकासनगर तक विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य लाइसेंस, पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और साफ-सफाई की व्यवस्था की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए, जबकि एक ढाबे और एक अन्य खाद्य प्रतिष्ठान के खिलाफ अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालन को लेकर चालान की कार्रवाई की गई।

कोर्ट परिसर की कैंटीन में खामियां, ढाबों पर भी विभाग की सख्ती

खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम क्षेत्र देहरादून रमेश सिंह के नेतृत्व में देहरादून स्थित कोर्ट परिसर की खाद्य कैंटीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर खाद्य लाइसेंस, पेयजल की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। इस पर संबंधित संचालक को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

इसके बाद टीम ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। यहां स्वाद पंजाब ढाबा और अंगीठी मोमोज में अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। वहीं, नेगी जी कुरकुरे हाट, अंगीठी बाय गौरव में पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाए गए। इन प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए गए।

निरीक्षण के दौरान मिठाई की दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ उपभोक्ताओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। राहुल स्वीट्स, चंचल स्वीट्स और आहूजा स्वीट्स को मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए। विभाग का उद्देश्य है कि उपभोक्ता मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री में पारदर्शिता बनी रहे।

नोटिस पाने वाले कारोबारी अगले आदेश तक नहीं कर सकेंगे खाद्य पदार्थों का निर्माण

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी है। नोटिस जारी किए गए संबंधित कारोबारियों को अगले आदेश तक खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऋषिकेश से डोईवाला तक निरीक्षण, अधोमानक नमूनों पर नोटिस

इसी अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋषिकेश संतोष कुमार सिंह ने भानियावाला, रानीपोखरी, डोईवाला और ऋषिकेश क्षेत्र में मिठाई की दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त के निर्देशों के क्रम में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित करने के निर्देश दिए गए। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखने और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया।

विभाग ने खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में अधोमानक पाए जाने के मामलों में भी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, जनपद देहरादून मनीष सयाना ने बताया कि पनीर लूज (आईटी पार्क), पनीर लूज (विकासनगर), गाय का दूध (सीमाद्वार), सिंघाड़े का आटा और नट फ्लोर (नेहरू कॉलोनी) के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए। इन मामलों में संबंधित खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत नोटिस भेजे गए हैं।

निरीक्षण अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संतोष कुमार सिंह और विकासनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित विभागीय अधिकारी शामिल रहे।

सहायक आयुक्त मनीष सयाना ने स्पष्ट किया कि आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और नमूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से नियमों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की है।

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